जबलपुर: कोतवाली पुलिस ने मकान बेचने के नाम पर आठ लाख रूपए हड़पने वाले जालसाज के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है।
पुलिस के मुताबिक दीशा नागदेव पति नरेश नागदेव 54 वर्ष निवासी गुजराती कालोनी बल्देवबाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक शिक्षण संस्थान में प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं, उसेे एक मकान खरीदना था तो परिचित के लोगों द्वारा घर खरीदने की बात की थी।
शशांक पाण्डेय पिता स्व राम किशोर पाण्डेय, 41 वर्ष, निवासी घमापुर लालमाटी को पता चली तो वह उसके पास अपने घर के कागज ले कर आया और कागज दे कर बोला कि वह प्रापर्टी का काम करता हैं। कहने लगा कि मुझे अपना घर बेचना है उसके द्वारा शशांक पाण्डेय के कागज देखे और उसकी बातों पर भरोसा करके उसके घर खरीदने का सौदा 25,00,000 लाख रूपए में किया था।
एडवांस बयाना के तौर पर आठ लाख रूपये जिसमे चेक के माध्यम सात लाख पचास हजार रूपए से शशांक पाण्डेय को दिये थे और 50,000.00 पचास हजार नगद दिये थे और घर खरीदने के अनुबंध का करवाया। शशाक पांडे के द्वारा विश्वास दिलाते हुये कहा गया कि 6 माह में रजिस्ट्री करवा देगा तब तक वह बाकी के रूपयों की व्यवस्था कर लें इसके बाद रजिस्ट्री के लिये बोला तो शशांक पाण्डेय टालामटोली करने लगा। दबाव बनाने पर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगा। शशांक पाण्डेय के द्वारा घर बेचने का अनुबंध कर 8 लाख रूपए हड़प लिए।
मकान गिरवी रख लिया है 21 लाख का लोन
पीडि़ता ने बताया कि बाद में उसे पता चला कि शशांक पाण्डे के घर पर बैंक का 21 लाख रूपय का लोन है और बैक से यह भी पता चला कि यह मकान शशंक ने लोन लेकर लिया था और शशांक ने बैंक लोन की बात छुपा कर अनुबंध किया है।
