
जबलपुर। फार्चुनर कार बेचने का सौदा कर 38 लाख 50 हजार रूपये लेकर हड़पने वाले के खिलाफ अधारताल पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि बिहारी लाल मित्तल 55 वर्ष निवासी बीजी स्कीम न. 74 विजय नगर जिला इंदौर ने लिखित शिकायत की कि उसकी जान पहचान 2024 में हासिम निवासी भोपाल से हुई थी, जिससे वाहन खरीदने के सम्बंध में चर्चा हुई थी। हासिम ने अपने जान पहचान के जबलपुर निवासी सैयद अली अब्बास नकवी उर्फ शिबू उम्र 42 वर्ष की फार्चुनर कार एमपी 20 जेड एल 2909 का विक्रय सौदा 18 अप्रैल 24 को अधारताल तिराहे के पास हुआ था। सौदे के मुताबिक उसने अली अब्बास नकवी उर्फ शिबू को 38 लाख 50 हजार रूपये का ऑनलाईन एवं नगद भुगतान किया था। विक्रय पत्र 6 माह में एनओसी देने की शर्त पर स्थापित किया गया था किंतु 6 माह पूर्ण होने के पश्चात भी अली अब्बास नकवी उर्फ शिबू ने एनओसी प्रदान नहीं की गयी, अली अब्बास नकवी उर्फ शिबू ने भरोसा दिलाकर गाड़ी वापस ले ली थी। अली अब्बास नकवी बार बार कहने पर भी न ही कार एवं एनओसी दे रहा है न ही रूपये वापस कर रहा है।
