गुमास्ता नियमों का उल्लंघन
इंदौर: पॉश इलाके पिपल्याहाना की एक कमर्शियल बिल्डिंग में संचालित “द डॉलफिन सैलून एंड स्पा सेंटर” पर पुलिस ने छापा मारते हुए अनियमितताओं के चलते दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. स्पा सेंटर के पास गुमास्ता तो था, लेकिन उसकी शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था और कर्मचारियों की जानकारी थाने को नहीं दी गई थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए गुमास्ता निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
खजराना थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 94 स्थित मेहरा मार्बल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर संचालित इस स्पा को लेकर पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं. इसी सिलसिले में एएसआई संजय चौहान को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर दबिश दी. अंदर कुछ युवक काम करते मिले, जिन्होंने अपने नाम देव और अजय बताए.
पूछताछ में संचालक ने अपना नाम कृष्णा राजपूत पिता नानकचंद्र उम्र 30 वर्ष निवासी स्कीम 94 और रिसेप्शनिस्ट ने अपना नाम अजय सैनी पिता जगदीश उम्र 30 वर्ष निवासी कुलकर्णी भट्टा माली मोहल्ला बताया. पुलिस ने जब स्पा संचालन के दस्तावेज मांगे तो गुमास्ता प्रमाण पत्र तो दिखाया, लेकिन जांच में सामने आया कि नियमों की अवहेलना की गई है. न तो कर्मचारियों की जानकारी थाने को दी गई थी और न ही अन्य शर्तों का पालन किया जा रहा है.
इसे पुलिस आयुक्त के आदेश का उल्लंघन मानते हुए दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया किया है. थाना प्रभारी मनोज सेंधवा ने बताया कि अब गुमास्ता लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही दोनों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है. इस कार्रवाई को जोन-2 के डीसीपी हंसराज सिंह, एडीसीपी अमरेन्द्र सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त खजराना कुंदन मंडलोई के निर्देशन में अंजाम दिया गया
