इंदौर: बीआरटीएस की विफलता और ट्रैफिक समस्याओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की.न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और बी.के. द्विवेदी की पीठ ने इसे अन्य लंबित यातायात याचिकाओं से जोड़ते हुए संयुक्त सुनवाई के आदेश दिए.
याचिका मोनिका सोलंकी ने दायर की थी, जिसमें बीआरटीएस कॉरिडोर को आमजन के लिए खोलने की मांग की गई थी.अधिवक्ताओं ने बताया कि शासन स्वयं इसे हटाने का निर्णय ले चुका है, फिर भी कार्य रुका हुआ है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
