जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर महिला ने आरोप लगाया है कि गोरखपुर संभाग के सीएसपी एचआर पांडे ने पैसे लेकर उसकी जमीन का कब्जा भूमाफिया को दिलाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में गृह सचिव, डीजीपी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
दरअसल ग्वारीघाट रोड पर स्थित नर्मदा नगर निवासी रत्न प्रभा लाम्बा की ओर से अधिवक्ता के के पांडे, कौशलेश पांडे व सिद्धार्थ पांडे ने पक्ष रखा।
उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की 10.807 एकड़ भूमि पर उसका वैध कब्जा था। पूर्व में महेन्द्र सिंह गुर्जर ने एमपी भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत मामला दायर किया था, जो खारिज हो गया। इसके बावजूद इस जानकारी को छिपाकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई, जिस पर 28 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को जांच के निर्देश दिये गये थे।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि सीएसपी ने महेन्द्र सिंह गुर्जर को कब्जा दिलवा दिया। याचिकाकर्ता की शिकायत पर एसपी ने एएसपी से जांच कराई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि सीएसपी ने बिना किसी वैधानिक आदेश के पुलिस बल इकट्ठा किया और याचिकाकर्ता की जमीन पर जबरन कब्जा दिलाया। याचिका में आरोप है कि महेन्द्र सिंह गुर्जर को पहले ही प्रशासन ने भूमाफिया घोषित किया है और उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है, साथ ही कई मामले अलग-अलग अदालतों में भी लंबित हैं। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अनावेदकों से जवाब तलब किया है।
