
रीवा।कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने अवैध उत्खननकर्ता सुशील पटेल निवासी गोपला से अवैध उत्खनन के कारण अधिरोपित शास्ति राशि एक करोड़ 50 लाख 16 हजार रुपए की दुगनी राशि तीन करोड़ 32 हजार रुपए की चल-अचल सम्पत्ति की वसूली किए जाने के निर्देश तहसीलदार हनुमना को दिए हैं. उल्लेखनीय है कि शिकायत के आधार पर जाँच समिति द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण किए जाने पर सुशील कुमार पटेल द्वारा अवैध खनिज फर्शी पत्थर, बोल्डर, पत्थर का नया व पुराना उत्खनन किया जाना पाया गया और एक करोड़ 50 लाख 16 हजार रुपए की शास्ति राशि अधिरोपित की गई. उत्खननकर्ता द्वारा राशि जमा न किए जाने पर अवैध उत्खनन/अवैध भण्डारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर विहित कुल शास्ति राशि की दुगनी रकम अधिरोपित कर कलेक्टर द्वारा वसूली के निर्देश दिए गए हैं.
होटल चन्द्रलोक से जुर्माना राशि वसूली गई
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चन्द्रलोक होटल रीवा पर एक लाख रुपए की जुर्माना राशि अधिरोपित की गई थी. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर चन्द्रलोक होटल से 50 हजार रुपए की जुर्माना राशि की वसूली की गई. उल्लेखनीय है कि पूर्व में होटल संचालक द्वारा 50 हजार रुपए जमा कराए गए थे. शेष जुर्माना राशि 50 हजार रुपए ऑनलाइन माध्यम से जमा कराए गए. इस दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीष दुबे, निरीक्षक साबिर अली उपस्थित रहे.
