
जबलपुर। हाईकोर्ट से छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसारी में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी को राहत मिली है। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले में उनके पन्ना किये गए तबादले पर सशर्त रोक लगा दी है। एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को आवेदक के अभ्यावेदन पर तीस दिनों में निर्णय लेने के निर्देश दिये है।
यह मामला चिकित्सा अधिकारी यशवंत बमोरिया की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि शासन ने हाल ही में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण छतरपुर से पन्ना जिला कर दिया, जो कि अनुचित है। आवेदक की ओर से कहा गया कि उनकी पत्नी भी छतरपुर जिले में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ है। शासन के नियमानुसार पति-पत्नी को सामान्यत: एक ही स्थान पर पदस्थ किया जाना चाहिये सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।
