NDPS ACT: आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

रीवा: एनडीपीएस के आरोपियों को पंचम अपर जिला न्यायाधीश अति. विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की न्यायालय ने आरोपियो को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश पारित किया है. अर्थदण्ड की राशि न जमा करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगताये जाने का आदेश सुनाया गया.

अति.लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 17.11.2022 को दोपहर 2 बजे मुखबिर की सूचना पर थाना हनुमान को सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बुलोरो वाहन क्र.17 सीबी/2112 से अवैध नशीली कफ सिरफ की खेप उत्तर प्रदेश के हनुमना वार्डर से हनुमान थाना की सीमा में प्रवेश करेगी. थाना प्रभारी मऊगंज हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये स्थान बडक़ुड़ा वार्डर तरफ रवाना होकर एन.एच.133 डीपी होटल के पास पुलिया पर घेराबंदी किये जाने पर संदेही वाहन जप्त किया गया जिसमें चार लोग सबार थे.

ड्राइबर सीट पर बैठा व्यक्ति अपना नाम सरफराज अंसारी जिसके बगल में बैठा व्यक्ति अपना नाम सैफ अली पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अरमान मोहम्मद और चैथा व्यक्ति अपना नाम आरिफ मोहम्मद बताया. चारो संदेहियों की जामा तलाशी समक्ष गवाहान कराई गई आरोपियों के संयुक्त अधिपत्य की बुलेरो की सबसे पीछे बाली सीट (डिक्की) में खाकी सात रंग के कार्टून मिले जिसमें नशीली आरनेक्स कफ सिरफ होना पाया गया.

जांच में नशीली कफ सिरप का अवैध परिवहन एवं तस्करी करना होना पाये जाने पर 800 सीसी अवैध कफ सिरप बरामद होने पर स्थल गणना पंचनामा तैयार किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएसएक्ट एवं ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया. न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को 12-12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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