
जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर शासकीय मोहन लाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान महाविद्यालय के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में आयुक्त उच्च षिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किये गये है। हाईकोर्ट के आदेश पर वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ आभा तिवारी को प्रभारी प्रचार्या नियुक्त किया गया है।
जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता डॉ गिरीश वर्मा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान महाविद्यालय में उनसे 6 साल जूनियर समीर कुमार शुक्ला को प्रभारी प्राचार्य बनाये जाने को चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया था कि प्रभारी प्राचार्या पद की नियुक्ति में वरिष्ठता की अनदेखी की गयी है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य बनाये जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
एकलपीठ ने आदेश के बावजूद भी समीर शुक्ला को प्रभारी प्राचार्य पद से नहीं हटाया गया था। जिसके कारण याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने समीर शुक्ला को प्रभारी प्राचार्य पद से मुक्त करते हुए प्राध्यापक शासकीय चंद्रविजय महाविद्यालय डिंडौरी में नियुक्त करने के आदेश जारी किये है। आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किये है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने पैरवी की थी।
