
शिवपुरी। शिवपुरी जिले के दिनारा के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल दिनारा में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की छात्राओं के छात्रावास की अधीक्षिका शकुंतला यादव को वित्तीय अनिमितताओ के चलते आज कलेक्टर शिवपुरी ने सस्पेंड कर दिया है। इस मामले मे शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में भी की गई थी।
कस्तुरबा गांधी बालिका छात्रावास दिनारा की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच डिप्टी कलेक्टर, जिला शिवपुरी एवं तहसीलदार, तहसील कौरा से कराई गई। उनके द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार कस्तुरबा गांधी बालिका छात्रावास करैरा में छात्रावास अधीक्षिका एवं लेखापाल द्वारा म.प्र.भण्डार क्रय नियम 8 तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का उल्लंघन करते हुए आयकर नियमों का भी पालन न करते हुए शासन को क्षति पहुँचाई है।
जांच प्रतिवेदन अनुसार कस्तुरबा गांधी बालिका छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती शकुंतला यादव का उक्त कृत्य भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन किया जाकर कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. म.प्र.सिविल सेवा नियम 1966 के उपनियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शकुंतला यादव दिनारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती यादव का मुख्यालय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिवपुरी रहेगा, तथा इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
