अपहरण कर फिरौती मांगने वालों को उम्रकैद की सजा

जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने अपहरण करने के मामले के आरोपी उमरिया निवासी अंकित सिंह परिहार और रीवा निवासी सुलभ प्रताप सिंह, धनंजय सिंह बघेल व विपिन सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास व आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पांडे ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि पनागर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया था। चारों ने एक राय होकर नौ मार्च 2023 को राहुल राज चौहान का पठानी मोहल्ला, पनागर से अपहरण कर लिया था। जबलपुर से रीवा ले जाने के बाद फिरौती की मांग करने लगे। अपहरण के दौरान व बाद में बेसबॉल के डंडे से मारपीट की गई थी। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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