पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

सीहोर/बुधनी. अपर सत्र न्यायाधीश वैभव विकास शर्मा ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पंकज रघुवंशी द्वारा की गई थी. हत्यारे पति ने पुलिस को भ्रमित करने पत्नी की स्कूटी को आग लगा दी थी और पत्नी की हत्या करने के बाद शव को बुधनी के जंगल में फैंक दिया था.

पीएम रिपोर्ट में मृतिका नैना उर्फ शिवा पासवान की मृत्यु धारदार हथियार से आई विभिन्न चोटों के कारण खून ज्यादा बह जाने से मृत्यु होना बताया गया. पुलिस ने आरोपी के विरुद्व प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर मामला जांचापरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. प्रकरण को शासन स्तर पर जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में रखा गया. न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी रजत कैथवास को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 8 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.

 

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