नयी दिल्ली 25 जून (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख 69 हजार रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले में फरार घोषित अपराधी सतीश कुमार आनंद को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने बुधवार को यहां बताया कि सतीश आनंद को यहां रोहिणी पूर्व से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें सतीश आनंद के अलावा तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक और अशोक कुमार नाम का व्यक्ति शामिल थे।
सीबीआई के अनुसार तत्कालीन बैंक शाखा प्रबंधक ने 1977 के दौरान बैंक को धोखा देने के लिए सतीश आनंद के साथ आपराधिक साजिश रची थी। उक्त बैंक शाखा प्रबंधक ने फर्जी रसीद के आधार पर एक निजी कंपनी को ऋण दिया, जिसमें बिलों के साथ सामान की डिलीवरी गलत तरीके से दिखाई गई जिससे बैंक को नुकसान हुआ और आरोपी सतीश आनंद को 5 लाख 69 हजार रुपये का फायदा हुआ था।
जांच के बाद सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ देहरादून में के विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने आरोपी सतीश आनंद और अशोक कुमार को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जबकि बैंक शाखा प्रबंधक को बरी कर दिया गया।
दोषसिद्धि के बाद आरोपी सतीश आनंद फरार हो गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे फिर से एक बार फिर अदालत में पेश किया जायेगा।
