जबलपुर। मंडला जिले में स्थित उद्यान भूमि पर नवीन कलेक्ट्रेट भवन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाये जाने को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई पश्चात मामले में यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है।
यह जनहित का मामला मंडला जिले के महात्मा गांधी वार्ड निवासी अब्दुल गफ्फार कुरैशी की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मंडला शहर में नर्सरी उद्यान है, जो कि करीब छह एकड़ में फैला हुआ है। जिसमें दस हजार से अधिक पेड़-पौधे लगे हुए है, जिससे व्यापक रूप से शहरवासियों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आवेदक का कहना है कि हाल ही में शासन ने उक्त उद्यान भूमि पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नवीन भवन निर्माण के आदेश जारी किये है, जिसमें जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। आवेदक की ओर से कहा गया कि उक्त निर्माण कार्य से हरे-पौधों को काटा जायेगा, जो कि अनुचित है। याचिका में राहत चाही गई है कि उक्त दोनों भवनों का निर्माण अन्यत्र स्थान पर किया जाये, ताकि पेड़-पौधों को बचाया जा सके।
मंडला में उद्यान भूमि पर कलेक्टर-एसपी ऑफिस से कटेंगे हरे-भरे पेड़
