
दमोह.भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने ग्राम पंचायत रसीलपुर के पूर्व रोजगार सहायक संतोष कुमार विश्वकर्मा को 4 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त जारी करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पूर्व में भी वह दो किश्तों पर 10,000 रुपये ले चुका था। 24 जून 2017 को लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप कर आरोपी को रंगेहाथ पकड़ा। मामले की पैरवी अनंत सिंह ठाकुर ने की और विवेचना संतोष जामरा द्वारा की गई।
