शराब दुकानदार नहीं वसूल सकेंगे मनमाने दाम, चस्पा किये गये क्यूआर कोड

 

जबलपुर। शराब दुकानदारों द्वारा मनमानी कीमत वसूले जाने की शिकायतों पर लगाम कसने के लिए जिले की सभी 143 शराब दुकानों पर क्यू आर कोड चस्पा किये गये हैं। शराब के खरीददार दुकानों पर लगे क्यूआरकोड को स्कैन कर न केवल देशी-विदेशी मदिरा का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य जान सकेंगे बल्कि इसके माध्यम से शराब की कीमत भी अदा कर सकेंगे।

सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब दुकानों पर लगाये गये क्यूआरकोड में सभी किस्म और ब्रांड की शराब की शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य दर्ज किया गया है। उपभोक्ता क्यूआरकोड को स्कैन कर देशी और विदेशी मदिरा, बियर एवं वाइन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य जान सकेंगे तथा खरीदी गई शराब की कीमत क्यूआरकोड की मदद से चुका सकेंगे। सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय ने शराब के खरीददारों से आग्रह किया है कि दुकानों से खरीदी गई शराब की कीमत का भुगतान क्यूआरकोड के माध्यम से करें। यदि उनसे शराब की निर्धारित दर से अधिक राशि ली जाती है तो इसकी सूचना तुरंत आबकारी विभाग के अधिकारियों को दें, ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।

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