
जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने आदेशों की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारी के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने वारंट तामील कराकर संबंधित अधिकारी की उपस्थिति छह जुलाई 2026 को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन निर्धारित की गई है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व में दिए गए आदेशों के बावजूद न तो याचिकाकर्ताओं को वेतन भुगतान किया गया और न ही जवाबदेही तय करने के लिए तलब किए गए अधिकारी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। कोर्ट के समक्ष शिवदीन धुर्वे ग्राम सभा मोबलाइजर, निवासी मोहदा जिला बैतूल सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि 18 अप्रैल 2026 को पारित न्यायालयीन आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
