
रीवा।निगम आयुक्त डॉ सौरभ सोनवणे के निर्देश पर राजस्व अमले द्वारा शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग बैनर पर कार्रवाई की गई.
मीडिया आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 के तहत नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुये नियमों को उल्लंघन करते पाये जाने पर दो प्रतिष्ठानों जिनमें विष्णु हार्ले तथा अथर्व ग्रीन पर कुल रू. 40 हजार का जुर्माना लगाया गया. गौरतलब है कि अवैध विज्ञापन लगाने एवं नियमों के उल्लंघन के मामले में पूर्व में प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किये गये थे, जिस पर नियम पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई. कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा समय सीमा की भी मॉग की गई है जिन्हें नगर निगम द्वारा निर्धारित समय में नियमों के अनुरूप अनुमति एवं विज्ञापन लगाने हेतु निर्देशित किया गया. इसके साथ ही शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर लगे अवैध बोर्ड एवं होर्डिंग को हटाया गया. बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन सामग्री सार्वजनिक स्थलों पर न लगाये. साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन किये जाने वालों पर यह कार्यवाही सख्त रूप से निरंतर जारी रहेगी.
