एयरक्राफ्ट पार्किंग शुल्क पर हाईकोर्ट का फैसला

13 लाख की रिकवरी निरस्त, सिर्फ 64,190 वसूलने के दिए आदेश

इंदौर. हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट खड़े किए जाने को लेकर सेंदूर एविएशन एकेडमी लिमिटेड पूर्व में यश एयर लिमिटेड पर लगाए गए 13 लाख 5 हजार के पार्किंग शुल्क को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है.

याचिकाकर्ता ने बताया कि कंपनी ने उज्जैन हवाई पट्टी पर विमान प्रशिक्षण संचालन के लिए लाइसेंस लिया था, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद 87 दिनों तक एयरक्राफ्ट वहीं खड़े रहे. इस अवधि के लिए शासन द्वारा 13 लाख से अधिक की रिकवरी नोटिस जारी की गई थी. वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया और गजेंद्र सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि यह वसूली अवैध है और अनुचित रूप से भारी शुल्क लगाया गया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को स्वीकार करते हुए 13 लाख 5 हजार की रिकवरी को निरस्त कर दिया और केवल 64,190 की वैध पार्किंग फीस वसूलने का निर्देश दिया.

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