सतना:कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले में विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करने वाले व बेचने वाले तथा इनसे जुडे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों पर कडी निगरानी बनाये रखने के निर्देश दिये हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारी और थाना प्रभारी को जारी निर्देश में कहा गया है कि जिले के सभी उप खण्ड स्तर पर एसडीएम और एसडीओपी तहसील स्तर पर संबंधित अधिकारिता वाले कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा टीआई और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से टीम बनाकर अपने-अपने क्षेत्र में विस्फोटक अधिनियम 1984 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन सुनिश्चित करायें।
