अनुविभागीय अधिकारी तीन माह में शिकायत दूर करें

जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर 90 दिन के भीतर शिकायत दूर करें।याचिकाकर्ता ग्राम माधवपुर निवासी गिरजाबाई अहिरवार की ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता विधवा है। उसे 2001-02 में भूमि का पट्टा मिला था।

जिस भूमि पर कब्जा मिला, उस पर पूर्व से अब तक कब्जा बरकरार है। इसके बावजूद मनमाने तरीके से वह भूमि शासकीय मद में दर्ज कर ली गई। यह त्रुटि सुधारने के लिए आवेदन देने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेकर अनुविभागीय अधिकारी को 90 दिन के भीतर अभ्यावेदन निराकृत करने निर्देश दिये है।

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