जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने हरदा पुलिस को निर्देशित किया है कि नवयुगल को सुरक्षा प्रदान करें। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के स्टेटमेंट लें और उनकी शिकायत पर विचार करते यह पता लगाएं कि क्या उन्हें परिजनों से खतरा है। इसके बाद नियमानुसार उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करें।
हरदा निवासी विक्रांत विश्वास व उसकी पत्नी की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रेम विवाह किया है। लडक़ी के परिजन लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं। दोनों का जान का खतरा है। नवयुगल की ओर से पुलिस स्टेशन कोतवाली और हरदा पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्वात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
