मूर्ति तोड़ने के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें रिपोर्ट

 

हाईकोर्ट ने सिवनी पुलिस अधीक्षक व धूमा थाना प्रभारी को दिये निर्देश

जबलपुर। सिवनी जिले के धूमा थानान्तर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले में अभी तक की गयी कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी का हलफनामा हाईकोर्ट में पेश किया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने हलफनामा को रिकॉर्ड में लेते हुए आरोपियों की पहचान करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वह प्रकरण में मासिक जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे।

सिवनी निवासी जितेन्द्र अहिरवार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि धूमा थाना अंतर्गत बाजार चौक ग्राम दरगदा 11 फरवरी की रात कुछ लोगों ने डॉ. अंबेडकर की मूर्ति में तोडफ़ोड़ की। अगले ही दिन धूमा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए एसपी सहित अन्य अधिकारियों को अभ्यावेदन दिये गये थे। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कार्यवाही के संबंध में हलफनामा के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए थे।

पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता तथा धूमा थाना प्रभारी शत्रुघ्न पटले की तरफ से पेश हलफनामा में बताया गया प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298, 299 और 324 (2) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना स्थल में कोई सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता नहीं थी। अपराध को अंजाम देने वाले असली अपराधी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।

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