भोपाल में सायरन और हूटर बजाने पर भी रोक 

भोपाल।अब अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर विवादित पोस्ट की तो खैर नहीं, कार्रवाई की जायेगी। भोपाल के जिला मजिस्ट्रेट (DM) कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक और अप्रिय सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संस्था फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, पोस्ट, वीडियो या रील अपलोड या वायरल नहीं करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कुछ तत्वों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग अफवाहें फैलाने और लोक शांति भंग करने के लिए किया जा रहा है.

यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (5) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

भोपाल जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक भवनों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, रेलवे स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सायरन और हूटर बजाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

भोपाल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए इस आदेश का उद्देश्य शहर में अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण को कम करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना है।

आदेश के कार्यान्वयन के लिए नगर पालिक निगम भोपाल के आयुक्त, हरेंद्र नारायण को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, स्मार्ट सिटी भोपाल की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अंजू अरुण कुमार सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी।

यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है।

इनका कहना है कि

सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों, जिनमें पुलिस, नगर निगम और पंचायत अधिकारी शामिल हैं, को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। यह आदेश लोकहित और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है.

कौशलेंद्र विक्रम सिंह, भोपाल जिला मजिस्ट्रेट

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