नये साल के कारण रेट बढने से हुई थी बुर्किंग निरस्त

 

हाईकोर्ट ने निरस्त की एफआईआर

जबलपुर। हाईकोर्ट ने आपसी समझौते के तहत धोखाधडी के मामले में एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किये है। हाईकोर्ट जस्टिस एम एस भट्टी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों ने पक्षों ने बिना किसी धमकी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के समझौता कर लिया है, कानून के आलोक में याचिका को स्वीकार करना उचित समझता है।

संस्कार सिटी जबलपुर निवासी रजनी सोनी तथा उसके पति अभिषेक सोनी ने माढ़ोताल थाने में धारा बीएनएस की धारा 318 के तहत दर्ज की गयी एफआईआर को खारिज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अनावेदक रितेश सौहगौरा सहित अन्य व्यक्तियों के लिए बैंकॉक तथा पटाया का टूर बुक किया था। जिस एजेंसी के माध्यम से उन्होने टूर बुक करवाया था उसने नये साल के कारण रेट बढ़ने पर बुर्किंग निरस्त कर दी।

याचिका में कहा गया था कि उनका शिकायतकर्ता से आपसी समझौता हो गया है। दोनों पक्ष एफआईआर निरस्त किये जाने पर तैयार है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को आदेशित किया था कि अपने वयान रजिस्ट्रार के समक्ष दर्ज करवाये। एकलपीठ ने शिकायतकर्ता के वयान के आधार पर आपसी समझौते के तहत सोनी दम्पति के खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से सौरभ शर्मा ने पैरवी की।

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