
सीधी।हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉ.एस.बी खरे को पुनः जिला अस्पताल सीधी में सिविल सर्जन सह अधीक्षक का पदभार मिल गया है। डॉ. खरे ने आज जिला अस्पताल पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किये। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 22491/2024 में पारित आदेश के अनुक्रम में
राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत डॉ.एस.बी. खरे को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक का पदभार संभालने का आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था कि पूर्व चयन आदेश दिनांक 15 मार्च 2024 के अनुक्रम में डॉ. एस.बी.खरे यथावत सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक पद हेतु चयनित मान्य किये जावेगे।राज्य शासन ने डॉ. एस.बी. खरे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की नवीन पदस्थापना तत्काल प्रभाव से सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी के पद पर पदस्थ करने का जारी किया।
