भोपाल। मप्र के श्रम आयुक्त ने प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2025 से 31 सितंबर 2025 तक के लिए नई वेतन दरें घोषित कर दी हैं. मप्र कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि श्रम आयुक्त ने प्रदेश के शासकीय एवं अदृशसाकीय विभागों में काम करने वाले इन कर्मचारियों अकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 12125 रु, अर्ध कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 13121रु, कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 14844 रु, उच्च कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 16469 रुपए, निर्धारित किया है.
आयुक्त ने आर्थिक नुकसान किया
उन्होंने बताया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों को इन वेतनों के साथ-साथ रविवार का अवकाश भी मिलेगा. कर्मचारी मंच ने कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह 275 रुपए की वृद्धि को ऊंट के मुंह में जीरा के समान बताया है. अशोक पांडे ने बताया कि श्रम आयुक्त ने अभी भी प्रदेश के इन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 10 साल पुराने इंडेक्स के आधार पर घोषित की है जो, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं श्रमिकों के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों का श्रम आयुक्त ने आर्थिक नुकसान किया है.
