गैंगरेप के आरोपियों को 20 साल का कारावास

न्यायालय ने दो-दो हजार का अर्थदंड भी लगाया
जबलपुर: न्यायालय ने किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले दो आरोपियों को सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) 12वें अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अभिलाषा एन. मवार ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने आरोपियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।

सरकार की तरफ उपस्थित लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि गोलू उर्फ विनोद चौधरी उम्र 30 वर्ष निवासी चौधरी मोहल्ला भान तलैया, बेलबाग, 2. गगन पासी उम्र 24 साल निवासी कृपाल चौक थाना गोरखपुर ने पीड़ित किशोरी के साथ गैंगरेप किया था। जिसकी रिपोर्ट पीड़ित के द्वारा 13 मार्च 2021 को गोरखपुर थाने में दर्ज करवाई गयी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा-376, 376 ए बी, 506 ताहि, 3,4, 5 एम, 6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किये गये साक्ष्य,गवाह तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पास्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उक्त सजा से दंडित किया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा दुबे के द्वारा की गई।

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