गांजा तस्कर को दस साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

जबलपुर: एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शशि भूषण शर्मा की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी अनुज उर्फ गोलू गौड़ को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा।

जिन्होंने अदालत को बताया कि छुई मोहल्ला बेलबाग निवासी आरोपी 27 वर्षीय अनुज उर्फ गोलू गौड़ को पुलिस ने 19 मार्च 2024 को बेलबाग तिराहा रेवा बेकरी के पास से गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से मिली बोरी से 37 किलों चार सौ ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। सुनवाई दौरान अदालत ने पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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