तीन प्रकरण में 6 लाख से ज्यादा की हुई वसूली 

सख्ती के बाद पूर्व सरपंच, सरपंच और उपयंत्री ने जमा की राशि

 

जबलपुर। न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर अभिषेक गहलोत द्वारा बरती गई सख्ती के फलस्वरूप वसूली के तीन प्रकरणों में पूर्व सरपंच, सरपंच एवं उपयंत्री द्वारा वसूली की अधिरोपित 6 लाख 70 हजार 593 रुपये की राशि जमा कर दी है। ज्ञात हो कि न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत में 11 मार्च 2025 को मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत जनपद पंचायत कुंडम, शहपुरा पनागर एवं जबलपुर के प्रकरणों की सुनवाई नियत की गई थी। सुनवाई के दौरान विहित प्राधिकारी अभिषेक गहलोत द्वारा दिये गये अनावेदकों को उनके विरुद्ध पारित वसूली आदेशों के परिपालन में वसूली की राशि जमा किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इनसे की गई वसूली

जानकारी के अनुसार 18 मार्च को नियत सुनवाई में जनपद पंचायत शहपुरा की ग्राम पंचायत जमुनिया पुरानी के पूर्व सरपंच रत्नेश राय द्वारा उनके ऊपर अधिरोपित वसूली की राशि 3 लाख 46 हजार 198 रुपये जमा की गई तथा ग्राम पंचायत निरंदपुर जनपद पंचायत पनागर के उपयंत्री प्रशांत कुररिया द्वारा वसूली की 1 लाख 56 हजार 395 रुपये एवं सरपंच अर्चना पटेल द्वारा 1लाख 68 हजार रुपये जमा कर रसीद प्रस्तुत की गई।

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