
जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने बका लेकर घूमने वाले आरोपी अभिषेक जयसवाल को एक साल की सजा व दो सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत को एडीपीओं विशाल सिंह ने बताया कि अधारताल पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर करौंदा बाईपास के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास से आरोपी अभिषेक जायसवाल को बका लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया था। जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी।
