जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने बका लेकर घूमने वाले आरोपी अभिषेक जयसवाल को एक साल की सजा व दो सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत को एडीपीओं विशाल सिंह ने बताया कि अधारताल पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर करौंदा बाईपास के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास से आरोपी अभिषेक जायसवाल को बका लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया था। जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी।
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उमंग सिंघार को आरोपों का जवाब देना चाहिए - विष्णुदत्त
Fri Mar 7 , 2025
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email भोपाल, 07 मार्च (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार को उन पर लगे आरोपों का जवाब देना चाहिए। श्री शर्मा […]

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