परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 163 प्रभावशील

शाजापुर, 21 फरवरी. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा केन्द्रों के आसपास प्रतिबंध लगाया गया है. लगाए गए प्रतिबंध के अनुसार परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आसपास 100 मीटर की दूरी तक पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबंधित किया गया है. परीक्षा केन्द्रों में एवं परिसर के चारों ओर 100 मीटर के दायरे में परीक्षा के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों, ड्यूटी पर तैनात शासकीय सेवकों एवं कार्यालयीन स्टाफ के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या अभिभावक प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

Next Post

बिना टैक्सी परमिट की गाड़ी विभागों में है अटैच

Fri Feb 21 , 2025
सरकार को लग रहा चूना, क्या पुलिस कर पाएगी अधिकारियों की गाडिय़ों पर चालानी कार्यवाही, परिवहन विभाग भी मौन   शाजापुर, 21 फरवरी. शाजापुर के शत-प्रतिशत शासकीय कार्यालयों में जो वाहन अटैच किए गए हैं. उनमें से अधिकांश वाहन बिना टैक्सी परमिट के ही लगे हुए हैं. परिवहन विभाग इस […]

You May Like