
हाईकोर्ट ने दिये पुलिस अधीक्षक व तहसीलदार को कब्जा हटाने के निर्देश
जबलपुर। जमीन पर कब्जा कर पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि तहसीलदार ने अवैध कब्जा हटाए जाने के संबंध में आदेश जारी किए थे, इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की। जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने तहसीलदार व पुलिस अधीक्षक को अवैध कब्जा हटाने के निर्देश जारी किये है।
कटनी के ग्राम झलवारा निवासी ओम प्रकाश की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी जमीन पर अनावेदक हरछटी गराडी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इसके बाद ग्राम पंचायत के सचिव से मिलीभगत कर उक्त जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत मकान भी बना लिया था। जिसके खिलाफ उसने तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था।
तहसीलदार ने आवेदन की सुनवाई करते हुए अवैध कब्जा को हटाने के लिए मार्च 2022 में आदेश जारी किए थे। आदेश के लगभग तीन साल गुजर जाने के बावजूद भी अवैध कब्जा को नहीं हटाया गया। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका का निराकरण करते हुए एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि तहसीलदार अवैध कब्जा हटाने कार्यवाही करें। पुलिस अधीक्षक कटनी उनका कार्यवाही में सहयोग प्रदान करें। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता डॉली सोनी तथा अधिवक्ता अभिषेक सोनी ने पैरवी की।
