अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के संबंध में दिया गया कारण बताओ नोटिस

गंगाकछार की भूमि का मामला

नवभारत न्यूज

रीवा, 19 फरवरी, डीजीव्हीएम इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल हाल मुकाम गंगाकछार वार्ड क्रमांक 17 रीवा द्वारा पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत गंगाकछार की भूमि पर अवैध रूप से व्यावसायिक भूखंड तथा कॉलोनी विकसित की जा रही है जिस पर नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है. उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम रीवा के तकनीकी दल द्वारा गंगाकछार की भूमि का भ्रमण किया गया. भ्रमण के दौरान पाया गया कि गंगा कछार की भूमि पर अवैध रूप से व्यावसायिक भूखंड और कॉलोनी विकसित की जा रही है. इसकी विकास अनुमति डीजीव्हीएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्राप्त नहीं की गई है जो मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 में विहत प्रावधानों के विपरीत है. यह कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है. डीजीव्हीएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा निगम के पूर्व निर्मित नाले के साथ ही जलप्रदाय लाइन और विद्युत लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. इन कृत्यों के लिए डीजीव्हीएम इंफ्रास्ट्रक्चर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं मिलने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी. इसके साथ ही गंगाकछार की भूमि से हरे बरगद के पेड़ को काटे जाने पर डीजीव्हीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने हेतु लिखा गया है.

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