रात में तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने पर कार्रवाई

इंदौर:रात में तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने पर प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने एक डीजे संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.
कनाडिया थाना प्रभारी सहर्ष यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र स्थित होटल अमाया, बिचौली मर्दाना बायपास सर्विस रोड पर बीती रात पंकेश सूर्यवंशी द्वारा उच्च ध्वनि में डीजे बजाया जा रहा था. जबकि जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे, लाउडस्पीकर, बैंड, प्रेशर हॉर्न आदि) के उपयोग पर प्रतिबंध है.

सूचना पर पहुंची कनाडिया थाना पुलिस ने डीजे संचालक पंकेश सूर्यवंशी (निवासी: ग्राम गुराड़िया कला, जिला सीहोर, हाल मुकाम कनाडिया रोड, इंदौर) के खिलाफ धारा 223 बीएनएस एवं धारा 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि देर रात 2 बजे तक डीजे बजाया जा रहा था, जिससे इलाके में शोरगुल और अशांति फैल रही थी. पुलिस की कार्रवाई के बाद डीजे बंद करवाया गया और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई.

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