
हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जबलपुर। ऑनलाईन परीक्षा आयोजित कराने में ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को शामिल किये जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमेन, केन्द्रीय कौशल विकास मंत्रालय व एड्युक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजिस बंगलुरू और एप्टेक लिमिटेड मुंबई को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
भोपाल निवासी आसिफ अली की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कर्मचारी चयन आयोग ने मप्र में कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षाओं का संचालन कराने के लिए 24 अक्टूबर 2024 को निजी कंपनियों से निविदा आमंत्रित की थी। निविदा प्रक्रिया में ब्लैक लिस्टेड कंपनी एड्युक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजिस बंगलुरू और एप्टेक लिमिटेड मुंबई भी शामिल हुईं। आयोग ने परीक्षा कराने का कार्य एप्टेक लिमिटेड मुंबई को दिया है। इस कंपनी को गुवाहाटी और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा कराने अपात्र घोषित किया है। इसी तरह एड्युक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजिस बंगलुरू को केन्द्र सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदिल उसमानी ने पक्ष रखा।
