नशीला सीरप बेचने के आरोपी को जमानत नहीं

जबलपुर: एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शशिभूषण शर्मा की अदालत ने नशीला सीरप बेचने के आरोपी घमापुर निवासी विनोद कुमार कोरी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने जमानत अर्जी का विरोधि किया।

जिन्होंने बताया कि आरोपित के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस तरह के मामले में जमानत का लाभ देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। लार्डगंज पुलिस ने 23 नवंबरए 2024 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपित के कब्जे से नशीले सीरप की खेप बरामद की थी। इसी के साथ अपराध कायम कर लिया गया। आरोपी उसी समय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है।

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