मुंबई, 27 सितंबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी पूर्व मीडिया एक्जीक्यूटिव इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत की ओर से दी गई अनुमति शुक्रवार को रद्द कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति श्याम सी चांडक की एकल पीठ ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। सीबीआई ने इस आधार पर याचिका दायर की है कि इंद्राणी एक गंभीर अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रही हैं और उनके देश से भागने की संभावना है।
उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि इंद्राणी विदेश में जो काम पूरा करना चाहती हैं, यदि उसे भारत में करने की इच्छुक हैं, तो वैधानिक अधिकारी उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
गौरतलब है कि 19 जुलाई को विशेष अदालत ने इंद्राणी को अगले तीन महीनों में बीच-बीच में 10 दिन के लिए एक बार यूरोप (स्पेन और यूके) की यात्रा करने की अनुमति दी थी।