
धार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन के मार्गदर्शन में बुधवार को शासकीय मॉडल स्कूल, तिरला में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 1 से 6 नवम्बर 2026 तक ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों, संरक्षण संबंधी कानूनों एवं उपलब्ध विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना है।
1111इसी क्रम में विद्यालय में ‘बोलो, बताओ एवं बचाओ’ थीम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राम सहारे राज ने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।इस दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012, गुड टच-बैड टच, बाल विवाह निषेध, नि:शुल्क विधिक सहायता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सतर्कता बरतने और किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने पर बिना डर के अपनी बात बताने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिमोन सुलिया, परामर्शदाता श्रीमती ज्योति पाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण अधिकारी श्री करण भंवर, विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेश पाटीदार सहित शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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