अवैध गांजा के साथ पाए गए आरोपी को 3 वर्ष की सजा व दस हजार का अर्थदंड

दमोह। न्यायालय अमर गोयल, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने आरोपी प्रहलाद पटेल ग्राम भियाना निवासी को सजा सुनाई है. आरोपी प्रहलाद पटेल को धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया.अभियोजन की ओर से पैरवी धर्मेन्द्र सिंह तारन सहायक निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक सविता बजाज द्वारा की गई. बताया गया कि घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि पुलिस थाना नोहटा, जिला दमोह में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक एस.एस. दुबे जप्तीकर्ता अधिकारी को दिनांक 14 नवम्बर 2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम मियाना का प्रहलाद पटैल, जो कि खाकी रंग का टोपा, काले रंग की जरकिन व काले रंग की फुल पैन्ट पहने हुये था. अपने गांव के साथी नीलेश साहू व भगवत आदिवासी के साथ अलग-अलग बैगों में उड़ीसा के किसी स्थान से गांजा खरीदकर सारनाथ ट्रेन में बैठकर कटनी आकर कटनी से किसी वाहन से दमोह तक साथ आया है और दमोह से तीनों अलग-अलग जगह गांजा बेचने निकले है तथा प्रहलाद पटैल दमोह से एक ट्राली बैग में गांजा लिये नोहटा तरफ आकर नोहटा पुल पर किसी व्यक्ति को गांजा विक्रय करने की फिराक में खड़ा है.उक्त मुखबिर सूचना को रोजनामचा सान्हा 45 दिनांक 14 दिसंबर 2021 में दर्ज कर पंचनामा तैयार किया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर पंचनामा तैयार किया गया.मुखबिर के बताये स्थान व्यारमा नदी पुल नोहटा पहुंचकर मुखबिर की सूचना की तस्दीक की तो उक्त हुलिये का एक व्यक्ति ट्राली बैग लिये संदिग्ध हालत में खड़ा दिखाई दिया, जिसे हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रहलाद पटैल, निवासी ग्राम भियाना, थाना बटियागढ़, जिला दमोह होना बताया.अभियुक्त को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी ली,सहमति पंचनामा तैयार कर स्वयं व हमराही स्टाफ, साक्षीगण ए

व शासकीय वाहन की तलाशी दी गयी, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु या मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ.फिर अभियुक्त की तलाशी लिये जाने पर उसके आधिपत्य में रखे एक ट्राली बैग में खाकी रंग के कागज के पैकिटों में करीब एक किलो के पांच पैकेट गुलाबी, लाल व संतरे रंग की साड़ियों के टुकड़ों में लिपटे प्राप्त होने पर उन्हें खोलकर पदार्थ को समरस किया गया व मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू का भौतिक सत्यापन कर संदेही के आधिपत्य से जब्तशुदा मादक पदार्थ की तौल करने पर उक्त पैकेटों में नमीयुक्त कुल 04 किलो 900 ग्राम गाजा जैसा मादक पदार्थ रखा होना पाया गया. जिसका तौल पंचनामा तैयार किया गया.उसके पश्चात जब्तशुदा मादक पदार्थ गाजे में से 50-50 ग्राम के दो सैम्पल निकाले जाकर सफेद कपड़े में पैक कर शेष बचे 04 किलो 800 ग्राम गांजे जैसे पदार्थ को सफेद कपड़े में पैक कर मौके पर सीलबद किया गया एव ट्राली बैग में पांच खाकी कागज के खाली पैकेट व पांच साड़ियों के टुकड़ों को रखाकर सफेद कपड़े में रखकर सीलबद किया तथा अभियुक्त से उक्त मादक पदार्थ रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंत नहीं होना बताया.संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 व 20 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रहलाद पटेल को धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया.

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