
जबलपुर। जबलपुर स्वास्थ्य विभाग ने भी आने वाले दीपावली त्योहारों को देखते हुए कार्बाइड गन व अन्य पटाखों से होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं के लिए तैयारी कर ली है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी ने बताया है कि कार्बाइड गन मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है इसके विस्फोट से आंखों के पर्दे को नुकसान होता है और यह क्षति कभी-कभी बहुत गंभीर हो जाती है जिससे आँख की रोशनी भी जा सकती है।
सीएमएचओ ने ये भी कहा कि त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना होती है तो इसके लिए हमारा अस्पताल प्रशासन ने तैयारी की हुई है ।
हमने एक टीम बनाई हुई है जो ऐसी अग्नि दुर्घटनाओं से पीड़ितों के उपचार के लिए 24/7 पांचो दिन ड्यूटी पर रहेगी, कोई ना कोई डॉक्टर अस्पताल में रहेगा ,उनका रोस्टर बनाया गया है। ऐसी दुर्घटनाओं से घायल होने वाले पीड़ितों के लिए हमने अस्पताल में पांच बेड आरक्षित किए हुए हैं तथा पीड़ितों के उपचार के लिए मानव संसाधन और दवाइयों की तैयारी की हुई है। विदित हो कि जबलपुर जिला प्रशासन ने भी आगामी त्यौहार को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कार्बाइड गन के निर्माण, बिक्री, खरीदने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
क्या होती है कार्बाइड गन:
यह लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप से बनाई जाने वाली एक देसी नुमा उपकरण है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और पानी डालकर गैस के जरिए तेज धमाका किया जाता है। पहले इसे ‘पीवीसी मंकी रिपेलर गनÓ के नाम से भी बेचा जाता था।
कार्रवाई और सजा:
पिछले वर्षों में इन धमाकों और गनों के कारण कई बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें (जैसे भोपाल में 186 आंख की चोट के मामले) आने के बाद दीपावली पर हादसों को रोकने के लिए मप्र शासन ने कार्बाइड गन और अवैध पटाखों के निर्माण, बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। पिछले साल दीपावली के दौरान प्रतिबंधित कार्बाइड गन के कारण 186 लोगों की आंखों में चोट आई थी, 15 मरीजों को सर्जरी करानी पड़ी थी और 55 कार्बाइड गन जब्त की गई थीं।
कार्बाइड गन के धमाके से आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचने, आग लगने और विस्फोट जैसी घटनाओं का खतरा रहता है। भीड़भाड़ वाले बाजारों, रिहायशी इलाकों और संकरी गलियों में इनका इस्तेमाल आसपास मौजूद लोगों के लिए भी जोखिम पैदा कर सकता है। बच्चों की मौजूदगी वाले स्थानों पर ऐसी गतिविधियां विशेष रूप से खतरनाक साबित हो सकती हैं।
निर्माण, बिक्री और भंडारण पर भी रोक
प्रतिबंध के दायरे में कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैम्प और इस तरह के अन्य उपकरणों का अवैध निर्माण, संयोजन, रूपांतरण, मरम्मत और असेंबलिंग शामिल है। इनके अलावा उपकरणों को खरीदने-बेचने, बिक्री के लिए प्रदर्शित करने, वितरण करने, भंडारण करने और आपूर्ति करने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ पटाखों और विस्फोटक उपकरणों से होने वाले हादसों को रोकना है।
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