संपत्तिकर बकाया होने पर नगर निगम ने सीज की दुकान

रीवा, संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के विरुद्ध नगर निगम रीवा ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिहरण/कुर्की की कार्रवाई तेज कर दी है. नोटिस जारी होने के बावजूद पैसा न जमा करने वाले बकायादारों के यहा कार्यवाही करने टीम पहुंची. जिसके बाद राशि जमा की गई. दुकान सीज करने की कार्यवाही की गई.

बुधवार को जोन क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 03 में बबिता शुक्ला द्वारा बकाया राशि रू. 252682 न जमा किये जाने पर दुकान सीज की कार्रवाई की गई इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 35 राम दुबे की बकाया राशि रू. 62779 मौके पर ही नगर निगम कोष में जमा कराई गई.

संबंधित करदाताओं को बकाया संपत्तिकर जमा करने के लिए समय-समय पर सूचना दी गई थी. इसके बावजूद निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 173 एवं धारा 174 के अंतर्गत नोटिस जारी कर अंतिम सूचना पत्र जारी किए गए. निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने के कारण नियमानुसार अधिहरण/कुर्की की कार्रवाई की जा रही है. नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के विरुद्ध की जा रही यह कार्रवाई प्रारंभिक चरण में है. आगामी दिनों में अन्य बकायादारों के विरुद्ध भी संपत्तिकर एवं अन्य करों की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार निरंतर कार्रवाई की जाएगी.

कार्रवाई के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी नीलेश चतुर्वेदी, राजस्व निरीक्षक रवि प्रकाश मिश्रा, अतिक्रमण प्रभारी राजेश चतुर्वेदी, सुखेन्द्र चतुर्वेदी, अतिक्रमण सहायक ज्ञानेंद्र द्विवेदी एवं उपराजस्व निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे.

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