मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर 7100 रुपए जुर्माना

इंदौर. वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ने दो दोपहिया वाहन चालकों पर 7100 रुपए का जुर्माना लगाया है. दोनों मामलों की जानकारी ट्रैफिक हेल्पलाइन और इंदौर ट्रैफिक साथी ऐप के माध्यम से मिली थी.पहले मामले में दोपहिया वाहन चालक के लंबे समय तक मोबाइल पर बात करते हुए अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत मिली थी.

जांच के बाद उस पर 4800 रुपए का जुर्माना लगाया. दूसरे मामले में चालक मोबाइल पर बात करने के साथ पीछे से आ रहे वाहन को साइड नहीं दे रहा था. इस पर 2300 रुपए का जुर्माना किया. मामले में डीसीपी यातायात राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना चालक के साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है. ट्रैफिक हेल्पलाइन और ट्रैफिक साथी ऐप से मिलने वाली शिकायतों की जांच कर कार्रवाई की जा रही है. वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें.

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