
भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में 78 वर्षीय प्यारे मियां को अलग-अलग धाराओं में 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें आठ सजाएं शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहने की हैं, जबकि दो आजीवन कारावास की हैं। अदालत ने उस पर 77 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सहयोगी राबिया बी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने तीन पीड़िताओं को पुनर्वास और भविष्य को ध्यान में रखते हुए 4-4 लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए। अभियोजन के मुताबिक, आरोपी नौकरी का झांसा देकर बच्चियों को बुलाता था। जुलाई 2020 में पांच नाबालिग बच्चियों के नशे की हालत में मिलने के बाद मामला सामने आया था।
