स्मार्ट सिटी कालोनी में 153 की जगह 173 प्लाट बेंचे, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 

जबलपुर। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने जेएमके स्मार्ट सिटी कालोनी, *टीकमगढ़* के कथित अवैध निर्माण और अनियमित प्लाटिंग के मामले में राज्य सरकार, टीकमगढ़ कलेक्टर और जेएमके बिल्डर को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट के समक्ष सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जनहित याचिकाकर्ता हरेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता सौरभ सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से 153 प्लाट स्वीकृत होने के बावजूद बिल्डर महाकाल ग्रुप डेवलपर्स द्वारा 173 प्लाट बेचे जा रहे थे।

इस तरह स्वीकृत संख्या से 20 अधिक प्लाट की कथित प्लाटिंग को चुनौती दी गई है। इसके अलावा गार्डन के लिए आरक्षित भूमि पर भी प्लाटिंग किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कालोनी के लेआउट और निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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