श्रीनगर, 17 सितंबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कुपवाड़ा ज़िले के उन दो कुख्यात आतंकवादियों की संपत्तियां ज़ब्त कीं जो फिलहाल पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।
अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात के आदेश पर उनकी संपत्तियां कुर्क की गईं।
ज़ब्त की गई संपत्तियों में 15 कनाल ज़मीन और दो रिहायशी घर शामिल हैं, जो कुपवाड़ा के क्रालपोरा निवासी अब्दुल मजीद कुरैशी और उनके भतीजे परवेज़ अहमद कुरैशी के हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मजीद 1990 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (पीओके) चला गया था जबकि उसका भतीजा परवेज़ 2022 में नियंत्रण रेखापार करके पीओके पहुंचा और अभी वहीं रह रहा है।
सूत्रों के अनुसार, कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में 2022 में दर्ज एक मामले के तहत गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 25(1) के तहत संपत्तियां ज़ब्त की गईं। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी, 121-ए, 122 और 123, और यूए(पी) अधिनियम की धाराओं 17, 18, 18-ए, 18-बी, 20, 38, 39 और 40 के तहत दर्ज किया गया था।
