
दतिया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र के मार्गदर्शन मे आज जिला न्यायिक दतिया तथा तहसील न्यायिक स्थापना सेवड़ा तथा भांडेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु 20 खण्डपीठ का गठन किया गया है जिनके द्वारा अपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले, बैंक वसूली, ऋण वसूली एवं एनपीएस से जुड़े वित्तीय मामले, उत्तराधिकार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, यातायात चालान प्रकरण के मामलों का निपटारा किया जा रहा है। विद्युत प्रकरणों पर विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है।
इसके अलावा भूमि अधिग्रहण एवं राजस्व मामलों बिजली पानी का एवं टेलीफोन बिल से संबंधित समझौता योग्य विवाद स्थाई लोक अदालत के मामले वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों को भी लोक अदालत में रखा गया है।
