निगम द्वारा हरियाली को नुकसान पहुंचाने पर 10 लाख का जुर्माना 

इंदौर. गुरुवार को नगर निगम द्वारा हरियाली को नुकसान पहुंचाने पर दस लाख रूपए का मौके पर ही जुर्माना वसूल करने कार्रवाई की गई. निर्माणाधीन भावदीन मालिक द्वारा योजना 94 में ग्रीन बैल्ट की बाउंड्रीवाल तोड़ दी और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया.

नगर निगम झोन-08, वार्ड 37 के तहत स्कीम नंबर 94 में प्लॉट क्रमांक 7 बीए (न्यू ईबी25) में निर्माणाधीन भवन के मालिक द्वारा ग्रीन बेल्ट की बाउंड्रीवॉल को क्षतिग्रस्त कर पेड़ काट दिए गए. इसकी जानकारी मिलने पर झोनल अधिकारी प्रकाश नागर एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी द्वारा मौके निरीक्षण किया गया. नगर निगम द्वारा मामले में तत्काल कार्रवाई कर ससंजीवनी मित्तल के विरुद्ध 10 लाख का स्पॉट फाइन किया गया. नगर निगम अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने कहा कि शहर के ग्रीन बेल्ट, उद्यान एवं अन्य हरित क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने तथा पौधों एवं वृक्षों की क्षति करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.

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