जबलपुर: अधारताल थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश केके मिश्रा की अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 50.50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आरोपियों को धारा 296 के तहत दो माह का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
प्रकरण के अनुसार 9 जून 2025 को राज कोल अपने दोस्त साहिल कोल के साथ अस्पताल गया था।
लौटते समय साहिल के घर के पास गोविन्द कोल, बेटू उर्फ सौरभ कोल, प्राशु उर्फ सुबोध कोल और राजन उर्फ राजेन्द्र कोल ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर गोविन्द ने लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 जून को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा वैध ने पैरवी की। अभियोजन अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई पैरवी के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।
