सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2024 की हिरासत में मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, और पीड़ित परिवार को ₹25 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 34 वर्षीय श्रवण सूर्यवंशी की हिरासत में हुई मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने राज्य के अधिकारियों द्वारा मामले को छिपाने और कार्रवाई में देरी करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है।

मुआवजे का आदेश और हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन

न्यायालय ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पिछले फैसले में संशोधन करते हुए मृतक की पत्नी और बच्चों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना कि पुलिस हिरासत के दौरान हुई हिंसा के कारण ही श्रवण की अप्राकृतिक मौत हुई थी।

सीबीआई निदेशक को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

बेंच ने डीजीपी को एक हफ्ते के भीतर सभी दस्तावेज सीबीआई को भेजने का आदेश दिया है। साथ ही, सीबीआई निदेशक को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमित आपराधिक मामला दर्ज कर निष्पक्ष और तेजी से जांच पूरी करने को कहा है।

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